दतिया। JMFC कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने सिनावल थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) अरविंद सिंह भदौरिया सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला एक परिवार के घर में घुसकर कथित मारपीट करने से जुड़ा है।
16 जून तक कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट
न्यायिक मजिस्ट्रेट विजिताश्व पुष्कर ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही 16 जून तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश नहीं माना तो होगी सख्त कार्रवाई
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई या किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
घर में घुसकर मारपीट का आरोप
यह मामला 27 मार्च 2024 का है। रावरी निवासी युवराज सिंह बुंदेला का परिवार उस समय राजघाट कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक सिंह जाट ने अदालत को बताया कि तत्कालीन SHO अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार ने घर में घुसकर युवराज सिंह बुंदेला और उनके परिवार के साथ मारपीट की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
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