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3 नए कानून आने के बाद राजधानी में पहला मामला हुआ दर्ज, केंद्रीय गृहमंत्री ने दी जानकारी

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Khabar Digital Admin

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3 नए कानून आने के बाद राजधानी में पहला मामला हुआ दर्ज, केंद्रीय गृहमंत्री ने दी जानकारी

देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इसके तहत अब मामले भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं। नए कानून के तहत देशभर में पहला मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया है। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12.24 बजे जिले की पहली एफआईआर बाइक चोरी की दर्ज हुई। हालांकि, अमित शाह ने नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का समय रात 12.10 बजे का बताया है।

ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र के सीएसपी नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि मूलरूप से भिंड के गोरमी स्थित ग्राम कल्याणपुरा में रहने वाले सौरभ पुत्र नागेंद्र सिंह नरवरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्मकांटा के पास मां पीतांबरा कालोनी में किराए से रहते हैं। रविवार रात करीब 12 बजे वह घर आए और अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी कर दी। महज पांच मिनट बाद जब वह लौटकर आए तो बाइक गायब थी। वह तत्काल हजीरा थाने पहुंच गए, जहां थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।

इस संबंध में ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता के संपत्ति राजसात करने वाले प्रावधान से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। यह अब हर तरह के अपराध में हो सकेगा। अब अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थाने में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे नए कानून के तहत होने वाली पहली एफआईआर खुद थाना प्रभारी की मौजूदगी में हो। थाना प्रभारी को खुद ही एफआईआर की कापी फरियादी को देनी है।

इधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में भी नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तहत पहली एफआईआर गाली गलौज की धारा 296 में दर्ज की गई। हनुमानगंज गंज पुलिस के मुताबिक ईसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल पुत्र जय नारायण चौहान ने शिकायत की है उन्होंने बताया कि रविवार-सोमवार की दरमियानी रात 12 बजकर पांच मिनट पर वह सामातंर कट प्वाइंट से गुजर रहे थे। उस समय राजा उर्फ हरभजन ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इस पर पुलिस ने आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 296 में एफआईआर दर्ज कर ली है।

इस मामले की जांच अधिकारी एसआई विवेक शर्मा ने बताया कि इस घटना में पहले आईपीसी 294 में एफआईआर होती थी। अब नई धारा 296 में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एफआईआर जब्ती कुछ नहीं हुई है, इसलिए ऑडियो और वीडियो अपलोड नहीं किए गए थे। इस धारा में सजा का प्रावधान पहले की तरह ही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। उन्होंने बताया कि धारा 296 में दोषी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। कारावास को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी पर इसके अलावा जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी को इसमें कारावास के साथ जुर्माने की सजा से भी दंडित किया जा सकता है।

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