भारत•

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हर हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नहीं, 10 साल से ज्यादा पुराने केस में सुनाया फैसला

S
Shiv Sharan

0 बार पढ़ा गया

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हर हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नहीं, 10 साल से ज्यादा पुराने केस में सुनाया फैसला

डेस्क। परिवहन से जुड़े ड्राइवरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बस चालक ने वाहन को कंडक्टर के संकेत पर आगे बढ़ाया है, तो उसे स्वतः आपराधिक लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के चालक पर लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

2011 के हादसे में बस चालक को मिली राहत

यह मामला 17 अप्रैल 2011 का है, जब कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस अधानी से मंगासुली जा रही थी। आरोप था कि मल्लैया मंदिर के पास एक यात्री बस से उतर रही थीं, तभी चालक ने बस आगे बढ़ा दी, जिससे वह गिर गईं और उनकी मौत हो गई। निचली अदालतों ने दोषी ठहराए गए चालक को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद्द कर दिया।

कंडक्टर की गवाही को कोर्ट ने माना अहम

सुनवाई के दौरान कंडक्टर की गवाही को महत्वपूर्ण माना गया। कंडक्टर ने अदालत को बताया कि यात्रियों के उतरने के बाद उसने ही चालक को बस आगे बढ़ाने का संकेत दिया था।

कोर्ट ने कहा कि चालक का प्राथमिक दायित्व सड़क और वाहन संचालन पर ध्यान देना होता है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार पीछे मुड़कर जांच करता रहे कि सभी यात्री उतर चुके हैं या नहीं।

चालक और कंडक्टर की जिम्मेदारियां अलग-अलग

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में चालक और कंडक्टर की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग होती हैं। चालक की जिम्मेदारी वाहन को सुरक्षित तरीके से चलाना है, जबकि यात्रियों को चढ़ाने-उतारने और वाहन को रोकने या आगे बढ़ाने के समन्वय की जिम्मेदारी कंडक्टर की होती है।

भविष्य के मामलों पर पड़ सकता है असर

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में सड़क हादसों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण नजीर साबित हो सकता है। इससे दुर्घटनाओं की जांच में केवल चालक ही नहीं, बल्कि पूरी संचालन प्रक्रिया और संबंधित जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

ये भी खबर पढ़ें..

https://khabardigital.com/entertainment/sara-tendulkar-sania-stylish-casual-look-photo-dump-viral/
शेयर करें:

संबंधित खबरें

और पढ़ें

33 रुपये MRP वाले राजश्री पान मसाला के साथ जर्दा जोड़कर 40 में बिक्री का आरोप, ग्राहकों से 4.50 रुपये अधिक वसूली!
मध्यप्रदेश

33 रुपये MRP वाले राजश्री पान मसाला के साथ जर्दा जोड़कर 40 में बिक्री का आरोप, ग्राहकों से 4.50 रुपये अधिक वसूली!

ओरछा में 126.96 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा भव्य श्री रामराजा लोक, सीएम मोहन यादव की घोषणा
मध्यप्रदेश

ओरछा में 126.96 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा भव्य श्री रामराजा लोक, सीएम मोहन यादव की घोषणा

CM मोहन यादव ने चित्रकूट मंदाकिनी नदी में किया दीपदान, कहा - महाकाल लोक की तरह रामराजा लोक का होगा निर्माण
मध्यप्रदेश

CM मोहन यादव ने चित्रकूट मंदाकिनी नदी में किया दीपदान, कहा - महाकाल लोक की तरह रामराजा लोक का होगा निर्माण

दिग्विजय सिंह की यात्रा के बीच फेसबुक पर बढ़ी सक्रियता... 30 दिन में मिले 2.40 करोड़ व्यूज, 52 हजार नए फॉलोअर्स जुड़े
मध्यप्रदेश

दिग्विजय सिंह की यात्रा के बीच फेसबुक पर बढ़ी सक्रियता... 30 दिन में मिले 2.40 करोड़ व्यूज, 52 हजार नए फॉलोअर्स जुड़े

MP में अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ... सभी विभागों में चलेगा विशेष अभियान, 164 डॉक्टरों को भी मिली नियुक्ति
मध्यप्रदेश

MP में अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ... सभी विभागों में चलेगा विशेष अभियान, 164 डॉक्टरों को भी मिली नियुक्ति

सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी... वेतन बढ़ाकर 20 हजार रुपये तक किए जाने की संभावना
मध्यप्रदेश

सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी... वेतन बढ़ाकर 20 हजार रुपये तक किए जाने की संभावना

दीपावली की रौनक के बीच अंधेरे में डूबा रानी लक्ष्मीबाई चौक, नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल!
मध्यप्रदेश

दीपावली की रौनक के बीच अंधेरे में डूबा रानी लक्ष्मीबाई चौक, नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल!

त्योहारों की भीड़ में आमजन के बीच नजर आई कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, लोगों ने की सराहना
मध्यप्रदेश

त्योहारों की भीड़ में आमजन के बीच नजर आई कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, लोगों ने की सराहना

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!.. श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले अधिवक्ता ने अदालत में दायर किया मानहानि का केस
मध्यप्रदेश

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!.. श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले अधिवक्ता ने अदालत में दायर किया मानहानि का केस

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हर हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नहीं, 10 साल से ज्यादा पुराने केस में सुनाया फैसला | Khabar Digital | Khabar Digital