झाबुआ, नावेद रजा/खबर डिजिटल/झाबुआ जिले की अदालत ने अपहरण के एक गंभीर मामले में आरोपी थावरिया पिता लुला अजनार को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,500 के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला 4 फरवरी 2024 का है, जब हाथीपावा पहाड़ी पर फरियादी के भतीजे नरू का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने परिवार की महिला से बातचीत के संदेह में नरू को उठाकर ₹2 लाख की फिरौती मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्र. 120/2024 धारा 365 भादवि दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। बाद में प्रकरण में धारा 365, 364-ए, 384, 355 व 419 आईपीसी की वृद्धि की गई।मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक जगदीश नायक ने की। प्रकरण का संचालन अपर लोक अभियोजक श्री राकेश जोशी द्वारा किया गया। सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
झाबुआ:अपहरण के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
Khabar Digital Desk
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