डेस्क। भोपाल में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने शहर में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पैकेट रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
युवाओं और नाबालिगों में बढ़ रहा था नशे का चलन
प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन जैसे उत्पादों का उपयोग मादक पदार्थों के सेवन में किया जा रहा है। इससे युवाओं और नाबालिगों में नशे की लत बढ़ने के साथ अपराध की घटनाओं में भी इजाफा होने की आशंका जताई गई।
पान, किराना और चाय की दुकानों पर बिक्री बंद
नए आदेश के तहत भोपाल नगर क्षेत्र की पान दुकानें, किराना स्टोर, परचून दुकानें, चाय की दुकानें और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इनकी आसान उपलब्धता के कारण युवाओं तक इनकी पहुंच बढ़ रही थी।
सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
प्रशासन के अनुसार इन उत्पादों में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इनका असर फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर पड़ सकता है। इसी वजह से इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय माना गया है।
दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यदि इसे पहले वापस नहीं लिया गया तो यह अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों और व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
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