रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षा सत्र 2026-27 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले पात्र शिक्षकों को सत्र समाप्त होने तक पुनर्नियुक्ति (री-अपॉइंटमेंट) दी जाएगी। इस फैसले से स्कूलों में पढ़ाई बिना रुकावट जारी रहेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी को मिलेगा लाभ
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर लागू की गई है। इसका लाभ सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक और प्राचार्य सहित शिक्षक संवर्ग के सभी पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।
सत्र के अंतिम दिन तक जारी रहेगी सेवा
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति शिक्षा सत्र के बीच में होगी, उन्हें 2026-27 सत्र के अंतिम दिन तक सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इसके बाद नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त होगी। विभाग को पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रिटायरमेंट की उम्र में नहीं हुआ कोई बदलाव
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र पहले की तरह 62 वर्ष ही रहेगी। केवल शिक्षा सत्र के बीच में रिटायर होने वाले पात्र शिक्षकों को सत्र समाप्त होने तक पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।
छात्रों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूलों में अचानक शिक्षकों की कमी नहीं होगी। शिक्षा सत्र पूरा होने तक वही शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रहेगी और नए शिक्षकों की नियुक्ति तक शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी।
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