मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन का शिकंजा! औषधि नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 6 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित7 अन्य प्रतिष्ठानों में नारकोटिक्स दवाओं के बिल और अभिलेखों की जांच, कमियां मिलने पर नोटिस

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Khabar Digital Desk

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मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन का शिकंजा! औषधि नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 6 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित7 अन्य प्रतिष्ठानों में नारकोटिक्स दवाओं के बिल और अभिलेखों की जांच, कमियां मिलने पर नोटिस

कटनी खबर डिजिटल जिले में मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों के विक्रय, भंडारण और वितरण में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का सघन निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा की गई कार्रवाई में नियमों के उल्लंघन के मामलों में 6 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर विभाग ने संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।

इन 6 मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद

सम्पत मेडिकल, दुर्गा चौक का लाइसेंस 7 दिवस, अनिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कटनी का 5 दिवस, आकाश मेडिकल, तिलक कॉलेज रोड का 3 दिवस, आयुष मेडिकेयर, रोशन नगर का 7 दिवस, तिवारी मेडिकल, परोना मार्केट का 5 दिवस तथा अंशिका मेडिकल, दुर्गा चौक का लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

नारकोटिक्स दवाओं के रिकॉर्ड पर विभाग की नजरमेडिकल स्टोर्स में विशेष रूप से नारकोटिक्स एवं नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की खरीदी-बिक्री के रिकॉर्ड को लेकर भी औषधि विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। इसी अभियान के तहत जिले के 7 अन्य मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध दवाओं तथा संबंधित अभिलेखों की जांच की गई।जांच के दायरे में

सिटी मेडिकल, झर्रा टिकुरिया, विकास मेडिकोज, मस्जिद के पास, शांति मेडिकल, रंगनाथ नगर, न्यू वंदना मेडिकल, शास्त्री वार्ड, सनी मेडिकोज, रघुनाथ गंज, शुभ श्री मेडिकल, मंगल नगर तथा मां मेडिकल, जय हिन्द चौक शामिल हैं।बिल और दस्तावेज मांगे, कमियां मिलने पर नोटिस

निरीक्षण के दौरान मेडिकल संचालकों से नारकोटिक्स दवाओं की खरीदी एवं बिक्री से संबंधित बिल, स्टॉक रिकॉर्ड, बिक्री अभिलेख एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। जिन प्रतिष्ठानों में नियमों के अनुरूप रिकॉर्ड संधारित नहीं पाए गए अथवा अन्य कमियां सामने आई हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।विभागीय जांच में संबंधित संचालकों के जवाब और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।नियमों की अनदेखी की तो लाइसेंस पर गिरेगी गाजजिला प्रशासन और औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट कर दिया है कि दवाओं के विक्रय और भंडारण में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। खासकर नारकोटिक्स और नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की खरीदी-बिक्री में प्रत्येक लेनदेन का विधिवत रिकॉर्ड रखना और निर्धारित दस्तावेजों का संधारण करना जरूरी है।प्रशासन की कार्रवाई से साफ है कि मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमों की अनदेखी अब आसानी से नजरअंदाज नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा जिले में मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।—

प्रशासन की कार्रवाई का संदेश साफ: दवाओं के कारोबार में नियमों से समझौता नहीं चलेगा।

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