घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू हो गया है. अब सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल प्राइस पर 14.2 किलो का घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा करना जरूरी है. जिन ग्राहकों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी और उनकी LPG बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी.
e-KYC नहीं कराने पर क्या होगा?
जिन ग्राहकों ने अभी तक Aadhaar biometric authentication पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी वाले रेगुलेटेड रेट पर 14.2 किलो का घरेलू रिफिल बुक करने के लिए पहले BAA पूरा करना होगा.
इसका मतलब यह नहीं है कि बिना authentication वाले ग्राहकों को LPG मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा.
जो ग्राहक BAA नहीं कराना चाहते या किसी वजह से नहीं करा पा रहे हैं, वे OMC के डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद दर्ज करके LPG ले सकते हैं.
ऐसे ग्राहकों को बिना सब्सिडी के बाजार कीमत पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर दिए जाएंगे. यह सुविधा स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर करेगी.
27.43 करोड़ ग्राहकों का e-KYC पूरा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहक, यानी कुल ग्राहकों के 89.9 फीसदी, Aadhaar authentication पूरा कर चुके थे. जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं है.
घर बैठे भी कर सकते हैं authentication
Aadhaar authentication पूरा करने के लिए ग्राहकों को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. इसे LPG डिलीवरी के समय, वितरक के शोरूम पर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है.
Indane ग्राहक: IndianOil ONE ऐप
Bharatgas ग्राहक: HelloBPCL ऐप
HP Gas ग्राहक: HP PAY ऐप
डिलीवरी के समय भी डिलीवरी कर्मचारी OMC के मोबाइल ऐप के जरिए authentication पूरा कर सकता है.
LPG की कीमतों में भी बदलाव
1 अक्टूबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गया है. वहीं घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है.
सरकार के मुताबिक, Aadhaar authentication का उद्देश्य सब्सिडी वाले LPG को वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना, घरेलू सिलेंडरों के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकना और डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों को हटाना है.









