खबर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्टर /कटनी-- आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया। कटनी शहर में कथित रूप से मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) गरम मसाला बेचने के मामले में एक किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा के आदेश पर की गई।
मामला पोस्ट ऑफिस गली रोड स्थित मेसर्स सुमित किराना का है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुर्मी ने 5 दिसंबर 2020 को दुकान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान "दिव्य ज्योति मिक्स गरम मसाला" के पैक्ड उत्पाद पर संदेह होने पर उसका नमूना लिया गया। प्रयोगशाला से 1 फरवरी 2021 को आई रिपोर्ट में यह उत्पाद मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया।
इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियमानुसार प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान व्यापारी को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा और अपना पक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय सुनाते हुए व्यापारी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने माना कि व्यापारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 52 का उल्लंघन किया है। इसके चलते उस पर 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि 30 दिनों के भीतर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करनी होगी, अन्यथा अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि खाद्य पदार्थों में गलत लेबलिंग, भ्रामक जानकारी या नियमों के उल्लंघन को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। हालांकि, न्यायालय के आदेश में व्यापारी पर मिसब्रांडेड उत्पाद रखने और बेचने का दोष सिद्ध किया गया है; यह आदेश खाद्य सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई पर आधारित है।
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट मो. 9131308097









