मुरैना। मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर रेप का केस किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी का वादा कर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में शादी से इनकार कर दिया गया।
फेसबुक से हुई थी दोनों की पहचान
दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे संपर्क लगातार बना रहा। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि डिप्टी कलेक्टर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, जिस पर उसने सहमति जताई थी।
1 साल तक शोषण का लगाया आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 30 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2026 तक उसके साथ शादी का झांसा देकर शोषण किया गया। शिकायत के अनुसार जब उसने शादी की बात उठाई तो आरोपी ने इससे इनकार कर दिया।
पहले भी चर्चा में आ चुके हैं अधिकारी
डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर का नाम इससे पहले भी चर्चा में आ चुका है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें जनसुनवाई के दौरान एक समाजसेवी को थप्पड़ मारने का दावा किया गया था।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
मुरैना के सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 69, 351(1), 351(3) और 225 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
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