भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एक और बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को एक शिक्षा सत्र के दौरान 10 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave-CL) मिलेंगे। इस फैसले से प्रदेश के करीब 90 हजार अतिथि शिक्षक लाभान्वित होंगे। अब तक अतिथि शिक्षकों के लिए किसी भी तरह के अवकाश का प्रावधान नहीं था।
मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद लिया गया फैसला
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। विभाग को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जल्द जारी होने की संभावना है।
ऐसे मिलेगी 10 CL की सुविधा
नई व्यवस्था के अनुसार अतिथि शिक्षक को कार्यभार ग्रहण करते ही 1 दिन की CL मिलेगी। इसके बाद हर 30 दिन का कार्य पूरा होने पर 1 अतिरिक्त CL मिलेगी। पूरे शिक्षा सत्र में अधिकतम 10 CL का लाभ लिया जा सकेगा।
एक बार में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अतिथि शिक्षक एक बार में अधिकतम 3 CL ही ले सकेंगे। इससे स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और शिक्षकों को जरूरी कार्यों के लिए छुट्टी भी मिल सकेगी।
री-जॉइनिंग में पहले ही मिल चुकी है राहत
इससे पहले विभाग ने अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया था। जिन शिक्षकों की 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस नहीं होने के कारण दोबारा जॉइनिंग नहीं हो पा रही थी, उन्हें इस शर्त से राहत दे दी गई है।
हालांकि, री-जॉइनिंग के बाद सभी अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
संगठन की मांग के बाद मिली राहत
अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने हाल ही में लोक शिक्षण आयुक्त से मुलाकात कर अवकाश और री-जॉइनिंग से जुड़ी समस्याएं रखी थीं। इसके बाद विभाग ने पहले ई-अटेंडेंस में राहत दी और अब अवकाश देने का निर्णय लिया है। इससे लंबे समय से छुट्टी की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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