भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश सरकार शिक्षित और मेहनती युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चला रही है। योजना का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाता है और ब्याज में भी सरकारी सहायता दी जाती है।
कारोबार के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सेवा और खुदरा व्यवसाय शुरू करने वाले पात्र युवाओं को 50 हजार से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है। ऋण पर राज्य सरकार की ओर से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ऋण गारंटी शुल्क की भी प्रचलित दर के अनुसार अधिकतम 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें फोटो, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैन कार्ड, व्यवसाय का कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रमुख रूप से शामिल हैं।
MP Online से कर सकते हैं आवेदन
पात्र युवा योजना के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की ओर से आवेदक की पात्रता और प्रकरण की जांच की जाती है। पात्र पाए जाने पर प्रकरण संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विभाग ने पात्र युवाओं से योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की अपील की है।
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