भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत ऐसे पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, जो किसी कारणवश सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। साथ ही पहली बार पात्र होने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। यह विशेष अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने दी जानकारी
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कहा कि आयोग का उद्देश्य स्पष्ट है कि 'कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।' उन्होंने बताया कि SIR-2026 के तहत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। इसके बाद अब निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत छूटे हुए और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
SIR के बाद घोषणा पत्र की जरूरत नहीं
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र का उपयोग केवल SIR प्रक्रिया के दौरान किया जाना था। चूंकि मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब NON-SIR चरण में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ अलग से घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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मतदाताओं की जुटाएंगे जानकारी
इस व्यवस्था के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर ऐसे मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान छूट गए हैं या जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। BLO इनके आवेदन प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों से भी लिए जाएंगे आवेदन
विशेष अभियान में उन युवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2027 को मतदाता बनने की पात्रता हासिल करेंगे। ऐसे पात्र युवाओं से भी आवेदन लिए जाएंगे, ताकि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
स्कूल-कॉलेजों में लगेंगे विशेष शिविर
युवा और नए मतदाताओं तक अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों के अलावा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे आवेदन
पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए Voter Helpline App (ECINet App) या निर्वाचन आयोग के Voters Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या अन्य जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग का यह अभियान विशेष रूप से उन पात्र नागरिकों और युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर केंद्रित है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करने के बावजूद अभी तक सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
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