भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले दैनिक यात्रियों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा और जनहितैषी कदम उठाया है। सरकार ने ऐसे पात्र वाहन मालिकों के लिए एक विशेष रियायती स्थानीय पास योजना की घोषणा की है। इस नई नीति से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लाखों गैर-वाणिज्यिक वाहन चालकों की यात्रा न केवल सुगम होगी, बल्कि उनके वार्षिक यात्रा खर्च में भी भारी बचत होगी।
रियायती स्थानीय पास योजना
भारत सरकार द्वारा घोषित यह योजना 01 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को आसान और किफायती बनाना है।
1. स्थानीय पास की मुख्य विशेषताएं और शुल्क दरें
राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक इस पास का लाभ उठा सकते हैं। शुल्क संरचना को टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है:
- नगरपालिका/शहरी सीमा के बाहर: यदि टोल प्लाज़ा स्थानीय शहरी या नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है, तो वार्षिक पास शुल्क 1,500 प्रति वर्ष होगा।
- नगरपालिका/शहरी सीमा के भीतर: शहरी सीमा के अंदर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह वार्षिक शुल्क 3,000 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
2. पात्रता, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया
- प्रभावी तिथि: यह नियम 01 नवंबर 2026 से देशभर के पात्र टोल प्लाज़ाों पर लागू होगा।
- विकल्प की सुविधा: वैध और सक्रिय FASTag धारक नागरिक मौजूदा मासिक पास या इस नए वार्षिक रियायती पास में से अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं।
- गैर-हस्तांतरणीय: यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
- राजमार्गयात्रा ऐप पर उपलब्धता: 01 नवंबर 2026 से पास भौतिक रूप से टोल प्लाज़ा पर मिलेगा, वहीं 01 दिसंबर 2026 से इसे राजमार्गयात्रा ऐप से ऑनलाइन भी हासिल किया जा सकेगा।
3. कहां लागू नहीं होगा यह नियम?
यह रियायती पास निम्नलिखित दो परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा:
ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे जहां 'क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम' (दूरी आधारित टोल टैक्स वसूली प्रणाली) लागू है।
जहां यात्रियों के आवागमन के लिए सर्विस रोड या कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
4. कानूनी ढांचा और प्रभाव
यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026' के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। देश में 13 करोड़ से अधिक जारी FASTag धारकों के बीच, यह कदम टोल प्लाज़ा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगा।









