दतिया के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती से जुड़े करीब 27 साल पुराने एफडी गड़बड़ी मामले ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए अगली तारीख 26 मई तय की है. पहले इस केस की सुनवाई जुलाई में होना थी, लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष की अपील के बाद अदालत ने इसे प्राथमिकता से सूचीबद्ध किया. हालांकि शासन पक्ष द्वारा समय मांगे जाने के कारण विस्तृत सुनवाई फिलहाल टल गई.
तत्काल सुनवाई की मांग
जानकारी के मुताबिक राजेंद्र भारती की ओर से हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया गया था. इस पर सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में हुई. पूर्व विधायक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने अदालत में पक्ष रखते हुए मामले को तत्काल सुनने की मांग की. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी.
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला साल 1998 में दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में हुई 10 लाख रुपए की एफडी से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एफडी की अवधि में बदलाव किया गया और गलत तरीके से ब्याज निकाला गया. इस मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने राजेंद्र भारती को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी जैसी धाराओं में दोषी ठहराया है. मामले में बैंक के एक कर्मचारी रघुवीर प्रजापति को भी सजा मिली है.
सजा के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दतिया सीट रिक्त घोषित कर दी है. नियमों के अनुसार दो साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म हो जाती है. हालांकि अगर हाईकोर्ट से सजा पर रोक मिलती है तो उनकी राजनीतिक स्थिति में बदलाव संभव हो सकता है.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद दतिया की राजनीति में हलचल काफी बढ़ गई है. अगर अदालत से राहत नहीं मिलती तो आने वाले समय में यहां उपचुनाव की स्थिति बन सकती है. वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजर अब इस मामले के अगले कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है.
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