भोपाल। बिजनेसमैन और बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
यह याचिका कटनी के आर्म्स डीलर नाजिम खान ने दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधायक संजय पाठक द्वारा उनके खिलाफ दिए गए बयान पूरी तरह निराधार हैं और इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
संजय पाठक पर लगाए गए आरोपों का जिक्र
याचिका में कहा गया है कि संजय पाठक ने नाजिम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें 14 हजार कारतूस गायब होने का दावा और अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल होने जैसे आरोप शामिल बताए गए हैं।
पहले पुलिस से की थी शिकायत
नाजिम खान का कहना है कि इन आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है। उन्होंने पहले कटनी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
पहले जज ने खुद को किया था अलग
इस मामले में पहले जस्टिस विशाल मिश्रा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद अब मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में चल रही है।
फिलहाल मामला कहां पहुंचा?
- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
- दो सप्ताह में जवाब मांगा गया
- अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी
- मामला मानहानि और कथित गलत आरोपों से जुड़ा है
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