MP Teacher Transfer: मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादलों को लेकर आधिकारिक समय-सारणी और नई नियमावली जारी कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 19 जून 2026 से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही हैं, जिसकी आखिरी तारीख 23 जून 2026 निर्धारित की गई है। इस तय समय-सीमा के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही ट्रांसफर पर विचार होगा। हालांकि, इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में ई-अटेंडेंस और विभागीय डेटा अपडेशन को लेकर मापदंड लागू किए गए हैं।
90 प्रतिशत की बाध्यता
नई नीति के तहत केवल उन्हीं शिक्षकों के तबादले की पात्रता होगी, जिनकी डिजिटल प्रणाली में 90 फीसदी या उससे अधिक ई-अटेंडेंस दर्ज है। जिन शिक्षकों की उपस्थिति इस मापदंड से कम पाई जाएगी, उन्हें इस साल की ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
अप्रैल तक का डेटा बनेगा आधार
मई महीने और जून के प्रथम सप्ताह में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है, इसलिए अफसरों ने जिला और संकुल स्तर पर आदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों की पात्रता तय करने के लिए अप्रैल 2026 तक के अटेंडेंस आंकड़ों को ही मुख्य आधार माना जाए।
58 हजार टीचर्स के ट्रांसफर होल्ड
तबादला नीति के बीच एक खबर यह भी है कि सरकार ने प्रदेश के करीब 58 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर्स पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार, इन 58 हजार शिक्षकों के तबादले फरवरी 2027 तक स्थगित रहेंगे। इस अवधि के बाद विभाग अपनी सुविधानुसार अलग से नीति लागू कर सकता है।
पोर्टल 3.0 पर एंट्री अनिवार्य
स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सीनियर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक स्कूल में कार्यरत एक-एक शिक्षक की पूरी सर्विस प्रोफाइल और अटेंडेंस का ब्योरा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जा रहा है। जिन शिक्षकों की ड्यूटी आगामी जनगणना कार्यों में लगाई गई है, उन्हें भी नियमों के तहत इस साल ट्रांसफर की पात्रता नहीं मिलेगी।









