ट्विशा शर्मा डेथ केस में अब तेजी से नए मोड़ सामने आ रहे हैं. सोमवार को इस मामले में कई अहम घटनाएं हुईं. एक तरफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने भी जांच की कमान संभाल ली. मामले में अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता, साजिश रचने और दहेज मांगने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
गिरिबाला सिंह जांच में नहीं कर रही है सहयोग
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने याचिका दाखिल कर कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रही हैं, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है. अब इस पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अदालत को भी कुछ पहलुओं पर चिंता थी. उन्होंने माना कि राज्य सरकार ने सही समय पर निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपकर उचित फैसला लिया है.
सास ने मांगे थे 20 लाख
ट्विशा शर्मा डेथ केस में अब सीबीआई की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने भोपाल के कटारा हिल्स थाने में अभिनेत्री के पति समर्थ सिंह और सास, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई ने पहले से दर्ज मामले को दोबारा रजिस्टर करते हुए जांच अपने हाथ में ले ली है. जांच में करीब 20 लाख रुपये की मांग किए जाने की बात सामने आई है.ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा और पिता नवनिधि शर्मा शुरुआत से ही इसे दहेज हत्या का मामला बताते आ रहे हैं
मीडिया को भी संयम बरतने की सलाह
सोमवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए मीडिया को भी संयम बरतने की सलाह दी. अदालत ने कहा कि मीडिया को पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के पीछे भागने के बजाय कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना दुखद है. दोनों पक्षों से कहा गया कि वे सार्वजनिक बयान देने से बचें और अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखें.
गिरिबाला सिंह और समर्थ पर गंभीर आरोप
इधर दिल्ली से सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम सोमवार रात भोपाल पहुंच गई. टीम ने नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब तक इस मामले की जांच राज्य पुलिस की एसआईटी कर रही थी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर एसआईटी भी सीबीआई की मदद करेगी. सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं. पूरे मामले ने अब बड़ा कानूनी और सामाजिक रूप ले लिया है और आने वाले दिनों में जांच से कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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